लखनऊ : कोविड-19 के खिलाफ मुहिम के दौरान कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वाले लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नरमी नहीं बरतेगी। कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए हमलावरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार यह कार्रवाई महामारी एवं आपदा प्रबंधन कानून के तहत करेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ अभियान में शामिल लोगों पर हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कानपुर के चमन गंज की घटना
बता दें कि कानपुर के चमन गंज इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों एवं पुलिस की टीम पर उस समय हमला हुआ जब यह टीम इलाके में कोविड-19 से संक्रमित एक व्यक्ति के परिवार को वहां से निकालने के लिए गई थी। कोरोना वॉरियर्स इन लोगों को क्वरंटाइन में ले जाना चाहते थे लेकिन वहां पहुंचने पर उनके ऊपर पथराव किया गया। चमन गंज इलाका प्रदेश के कोविड-19 के हॉटस्पॉट जगहों में शुमार है। यही नहीं इस इलाके से इस महामारी के कई केस सामने आ चुके हैं।
टीम पर 60 से 70 लोगों ने किया पथराव
बताया जा रहा है कि टीम जब यहां पहुंची तो उसे रोकने के लिए गलियों से करीब 60 से 70 लोग बाहर आए और पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। राहत वाली बात यह है कि इस हमले में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। कोरोना वॉरियर्स पर यह हमला ऐसे समय हुआ है जब सरकार ने इस तरह के हमलों को रोकने के लिए नया कानून बनाया है। इस घटना के बाद पुलिस ने कहा कि वह इस मामले में केस दर्ज करेगी।
मुख्यमंत्री ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
कानपुर की यह घटना सामने आने पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों एवं पुलिस टीम पर हमला करने में जो लोग भी शामिल हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। हमलावरों का पता लगाकर उनके खिलाफ माहामारी एवं आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के अनुरूप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वॉरियर्स पर हाल के दिनों में हुए हैं हमले
देश भर में कोविड-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। संक्रमित व्यक्तियों को क्वरंटाइन एवं आइसोलेट करने के लिए पहुंचे डॉक्टरों एवं पुलिस की टीम पर हमले हुए हैं। इसे देखते हुए कोरोना वारियर्स की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली में संशोधन करते हुए इस तरह के हमले को दंडनीय अपराध बनाया है।
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