दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसानों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। हम किसानों की दुर्दशा और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसे लेकर चिंतित हैं। वे भीड़ नहीं हैं। साथ ही न्यायालय ने कहा कि वह इन विवादास्पद कृषि कानूनों के संबंध में कृषि विशेषज्ञों, किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। यहां पढ़ें किसान आंदोलन और इससे जुड़ा हर महत्वपूर्ण अपडेट