[VIDEO] पूर्व मंत्रीजी को इतना गुस्सा आया कि सरेआम मजदूरों पर तान दी बंदूक, मामला दर्ज

तेलंगाना के एक पूर्व मंत्री पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है, उन्होंनें एक स्थानीय ठेकेदार और निर्माण मजदूर को बंदूक से धमकाया था, इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

Former Telangana minister Gutta Mohan Reddy  brandishes gun at construction workers in Nalgonda see video
प्रतीकात्मक फोटो 

हैदराबाद: तेलंगाना के पूर्व मंत्री गुट्टा मोहन रेड्डी पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया जब उन्होंने नलगोंडा जिले में चितला मंडल के उरमादला गांव में उनसे अधिगृहीत जमीन पर नहर का निर्माण शुरू करने के बाद एक स्थानीय ठेकेदार और निर्माण मजदूर को बंदूक से धमकाया था। पूर्व विधायक का दूसरों पर बंदूक चलाने का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है।

पिलीपल्ली नहर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था और सरकार द्वारा पूर्व विधायक को मुआवजा भी दिया गया था।रविवार शाम, स्थानीय ठेकेदार, निर्माण कार्यकर्ता, साइट इंजीनियर और जेसीबी चालक नलगोंडा जिले में घटनास्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन पूर्व विधायक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल उन पर चला दी। वे जमीन छोड़कर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

कार्यों में बाधा डालने के लिए पूर्व मंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा

यह पता चला है कि कार्यों में बाधा डालने के लिए गुट्टा मोहन रेड्डी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले साल इसी तरह की एक घटना में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक कांट्रेक्ट किलिंग के मामले में एक छापे के दौरान लद्मा गांव में एक एके -47 राइफल और एक हथगोला बरामद किया था। भारत भर में अवैध हथियारों के प्रसार को समाप्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वे आर्म्स एक्ट 1959 के विभिन्न वर्गों में आवश्यक संशोधनों पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दर्ज करें। MHA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसकी बहुत आवश्यकता थी।'

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