ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया है और डीएम को शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने नमाज पढ़ने को लेकर लगी रोक को भी हटा दिया है। ज्ञानवापी केस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कल तक समय मांगा है।
ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
इससे पहले ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। रिपोर्ट लीक करने के आरोप पर कोर्ट ने कार्रवाई की। कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर कोर्ट ने कार्रवाई की। अब ज्ञानवापी परिसर में आगे का सर्वे विशाल सिंह की लीडरशिप में होगा। अजय मिश्रा की जगह अब विशाल सिंह के साथ अजय प्रताप सिंह रहेंगे। सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत दी है। अगले 2 दिन में सर्वे टीम को रिपोर्ट दाखिल करना होगी।
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजूखाने में एक बड़े आकार का 'शिवलिंग' मिला: विष्णु जैन
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