Chennai: जयललिता की विरासत पर संग्राम, पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी समर्थकों में हिंसक झड़प

AIADMK GC Meeting: चेन्नई में जयललिता की विरासत पर भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी समर्थकों में आज उस समय हिंसक झड़प हो गई जब आमपरिषद् की बैठक में EPS को अंतरिम महासचिव चुना गया।

Violent clashes between supporters of Panneerselvam and Palaniswami over Jayalalithaas legacy in AIADMK GC meeting
चेन्नई में पनीरसेल्वम-पलानीस्वामी समर्थकों में मारपीट 
मुख्य बातें
  • चेन्नई में पनीरसेल्वम-पलानीस्वामी समर्थकों में मारपीट
  • पनीरसेल्वम समर्थकों ने डंडों से किया हमला
  • पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर दोनों नेताओं के समर्थकों में लड़ाई

AIADMK GC Meeting: चेन्नई में जयललिता के निधन के बाद से AIADMK में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी समर्थकों आपस में भिड़ गए। एक तरफ पार्टी दफ्तर के बाहर समर्थक भिड़ रहे थे तो वहीं पार्टी दफ्तर के अंदर चल रही बैठक में ई पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव नियुक्त कर लिया गया। इसके बाद पार्टी दफ्तर के बाहर ओ पनीरसेल्वम के समर्थक उग्र हो गए और ई पलानीस्वामी के समर्थकों पर हमला कर दिया।इस दौरान ना सिर्फ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई बल्कि आगजनी भी की गई..ये सब लड़ाई पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर हुई।

ये प्रस्ताव हुए पारित

आज हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में पलानीस्वामी को पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए अधिकृत किया गया, अंतरिम महासचिव के पद पर नियुक्त करके उन्हें पार्टी का सर्वेसर्वा बनाया गया। बैठक में औपचारिक रूप से महासचिव का चुनाव करने के लिए संगठनात्मक चुनाव कराने का संकल्प जताया गया। इसके अलावा पार्टी के महासचिव पद को बहाल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, इडापड्डी के पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव चुना गया तथा समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पद को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया।

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कोर्ट ने दिया था ये फैसला

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत के राजनीतिक दल के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर बरकरार रहते हुए अन्नाद्रमुक नेता एवं पूर्व समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) की आम परिषद की बैठक के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने सोमवार सुबह सुनाए फैसले में ईपीएस गुट को आम परिषद बैठक करने की अनुमति दे दी, जो तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।

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