Lucknow Parking fee: अब शहर के प्रतिष्ठानों, संस्थानों को अपने परिसर से बाहर सड़क पर वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क देना होगा। अभी तक इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कॉम्प्लेक्स के बाहर वाहन खड़ा करने पर प्रति वाहन 4000 रुपए प्रति वर्ष पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। सोमवार को महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई नगर निगम सदन की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई। वहीं नगर निगम ने शहर के ट्रैवल एजेन्सियों, स्क्रैप के कारोबारियों तथा आटो टेम्पो संचालकों पर नया टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इसके जरिए नगर निगम अपना खाली खजाना भरेगा।
कुछ की टैक्स की दरें संशोधित की गई हैं तो कुछ नए लगाए गए हैं। अगले दो महीने के अंदर नए टैक्स लागू कर दिए जाएंगे। इसी के साथ गृहकर के बकाएदारों को कुछ राहत भी दी गई है।
शहर में वाहनों का संचालन करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को भी लाइसेंस लेना होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि, नगर निगम, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने 72 पार्किंग स्थल चिह्नित किए हैं। इनके संचालन की जिम्मेदारी निगम को दी गई है। अब इनके आसपास ऑटो, टैंपो, टैक्सी, ई-रिक्शा, बस व जिन वाहनों का संचालन होगा, उनसे सालाना पार्किंग संचालन शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह ट्रैवल एजेंसियों से भी लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
निगम उन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाएगा, जो प्रदूषण फैलाते हैं। पास किए गए प्रस्ताव के तहत ईंट भट्टा, डीजल वाले जेनरेटर, औद्योगिक इकाइयां, खुले में निर्माण सामग्री डालने और प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल व बिक्री करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी दरें जल्द तय होंगी। भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग सोने के गहने बनाने का काम करते हैं, वे भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई की जाए।
शहर में व्यावसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों के बाहर फुटपाथ या सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, उनसे भी नगर निगम पार्किंग शुल्क वसूलेगा। इसकी गणना प्रतिष्ठानों के बाहर खड़ी होने वाली गाड़ियों की संख्या व स्थल के क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी। पास प्रस्ताव के तहत हर व्यावसायिक वाहन से चार हजार रुपये सालाना शुल्क लिया जाएगा।
Lucknow News in Hindi (लखनऊ समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।