लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए 'भाग्यलक्ष्मी योजना' शुरू की थी। भाग्य लक्ष्मी योजना को 'मनी फॉर गर्ल चाइल्ड' योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसे योगी ने साल 2018 में शुरू थी और इसके लिए पंजीकरण जारी हैं। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं। जब बेटी 21 साल की होगी तो इस बॉन्ड के आधार पर बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं।
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 की पात्रता
बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बेटियां इसके लिए पात्र हैं।
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
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