भाग्यलक्ष्मी योजना: बेटियों के भविष्‍य के लिए 2 लाख रुपये दे रही योगी सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2021: भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2021
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2021 
मुख्य बातें
  • भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं
  • भाग्य लक्ष्मी योजना को 'मनी फॉर गर्ल चाइल्ड' योजना के नाम से भी जाना जाता है
  • जब बेटी 21 साल की होगी तो इस बॉन्ड के आधार पर बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी

लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने पुरुष-महिला लिंगानुपात सुधारने के लिए 'भाग्यलक्ष्मी योजना' शुरू की थी। भाग्य लक्ष्मी योजना को 'मनी फॉर गर्ल चाइल्ड' योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसे योगी ने साल 2018 में शुरू थी और इसके लिए पंजीकरण जारी हैं। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं। जब बेटी 21 साल की होगी तो इस बॉन्ड के आधार पर बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं।

Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Yojana 2021 के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • माता पिता का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भाग्यलक्ष्मी योजना में हिस्सा लेने के लिए बेटी का जन्म जहां हुआ है उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 की पात्रता
बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश के  मूल निवासी होने चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 के तहत लड़की  की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बेटियां इसके लिए पात्र हैं।

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?

  1. सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना होगा।
  2. ऑफिसियल वेबसाइट से आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा।
  3. इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,बैट की जन्म तिथि ,आदि जानकारी भरनी होंगी।
  4. आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  5. अब आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नजदीकी  महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में भी जमा करना होगा।
     

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