Electricity Bill: पावर कॉरपोरेशन के कैश काउंटर व ऑनलाइन माध्यमों पर बिजली उपभोक्ता पार्ट पेमेंट (आंशिक भुगतान) बिल जमा कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अब पार्ट पेमेंट के लिए अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। एमडी के मुताबिक बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा इन सर्विस उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपये या पूर्ण बिल धनराशि जो भी कम हो, की सीमा के साथ उपलब्ध होगी।
अस्थाई तौर पर कटे कनेक्शन पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। आरसी/डीसी नियमानुसार जमा करना होगा। पार्ट पेमेंट वाले उपभोक्ताओं को माह में एक से अधिक बार भी पार्ट पेमेंट करने की सुविधा रहेगी।
एमडी पंकज कुमार ने कहा कि पार्ट पेमेंट की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि व भुगतान की राशि दोनों अंकित किए जाने का प्रावधान होगा। जिससे उपभोक्ताओं को शेष बकाया की जानकारी रहे। अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा के लिए अलग से आदेश दिया जाएगा। तब तक इन एजेंसियों के लिए वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इन एजेंसियों को बिजली बिलों के पार्ट पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
बिल किस्तों में जमा करने के साथ ही बकाए कनेक्शन को जुड़वाने के लिए भी ग्राहकों को राहत प्रदान की है। बिजली विभाग को ग्राहक बकाया राशि की 25 प्रतिशत रकम जमा कर देगा तो उसका कनेक्शन फिर से जोड़ दिया जाएगा। अभी तक विभाग की तरफ से यह आदेश था कि बकाया राशि की कम से कम 50 फीसदी राशि देनी होगी, तभी कनेक्शन जोड़ा जाता था। आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन का घाटा करीब 97 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुका है। ऐसे में ग्राहक अगर किस्तों में राशि जमा करेंगे तो विभाग के रेवेन्यू में बढ़ोतरी के आसार हैं।
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