लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब गाय का कल्याण होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा। कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में रखा जाए। कोर्ट के इस फैसले का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। सत्ताधारी बीजेपी ने तो बकायदा योगी सरकार द्वारा गौरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों का उदाहरण देते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि योगी के सत्ता पर आसीन होते ही अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए और गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया।
सत्ता पर आसीन होते ही गौहत्या पर सख्त रही योगी सरकार
गौर करने वाली बात ये है कि योगी सरकार के सत्ता पर आसीन होने के बाद से ही गौहत्या के खिलाफ आदेश केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि धरातल पर भी इसे लागू किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो योगी सरकार द्वारा गौहत्यारों के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही माना। अदालत ने कहा कि सच्चे मन से गाय की रक्षा और उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है और सरकार को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।
हाईकोर्ट ने गहनता से की जांच
हाईकोर्ट ने योगी सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों की गहनता से जांच की और सरकार की तारीफ भी की। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, 20 मार्च 2017 से 31 जुलाई 2021 तक योगी सरकार ने 17 हजार 439 गौहत्यारों को जेल भेजा है। इसके अलावा 15 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी कुर्की की गई। यूपी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं-
कुल पंजीकृत अभियोग | 6395 |
कुल गिरफ्तार अभियुक्त | 17439 |
कुर्की कार्रवाई | 15 |
गुंडा एक्ट | 6490 |
गैंगस्टर अभियुक्त | 6583 |
गैंगस्टर अभियोग | 1615 |
रासुका | 217 |
कुल खोली गई हिस्ट्रीशीट | 1421 |
हाईकोर्ट ने कही अहम बात
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौहत्या को लेकर कहा, 'सरकार गौशाला का निर्माण तो कराती है, लेकिन उसमें गाय की देखभाल करने वाले लोग ही उसका ध्यान नहीं रखते। इसी तरह निजी गौशाला चलाने वाले लोग जनता से चंदा और सरकार से सहायता तो ले लेते हैं, लेकिन इसे गाय की देखभाल में ना लगाकर अपने निजी स्वार्थ में खर्च करते हैं।'
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