सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास और 2 लाख रुपये का भी कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 18 मार्च 2017 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गिरफ्तार हुए थे । चित्रकूट की एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में बीते दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था केस
18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ साथ 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।
Lucknow News in Hindi (लखनऊ समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।