Linking Voter List With Aadhaar: अब मतदाता कार्ड बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी मतदाता कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि, युवा जब 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं।
वहीं युवा मतदाता एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, तो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया एक अगस्त से शुरूआत होगी। एक अगस्त से मतदाताओं से उनके आधार नंबर लेने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में दी।
अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि, सभी गांवों में बीएलओ एक अगस्त से घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेंगे। मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार नंबर फॉर्म-6बी में भर सकते हैं। इसके साथ ही अपने पोलिंग बूथों पर जाकर आधार नंबर फॉर्म-6बी में भरकर जमा करा सकते हैं। वहीं आधार नंबर के लिए सभी पोलिंग बूथों पर 7 व 21 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, मतदाताओं के द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना उनकी इच्छा पर है। आधार नंबर नहीं उपलब्ध नहीं कराने पर उनका नाम मतदाता सूची हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि, किसी भी स्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
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