Lucknow Nagar Nigam News: लखनऊ में अब एक परिवार पाल सकता है केवल 2 डॉग, नगर निगम करेगा नियमों में बदलाव 

Lucknow Nagar Nigam News: लखनऊ में पालतू कुत्तों के लिए नगर निगम नियम बनाने जा रहा है। एक परिवार में दो से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं होंगे। अभी तक इसको लेकर कोई मजबूत नियम नहीं बनाए गए हैं।  कुत्ते पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं लिया, तो 5 हजार रुपए जुर्माना तय किया है।

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लखनऊ में 2 से ज्यादा कुत्ते पालने पर लगेगी रोक  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • लखनऊ में कुत्ते पालने के लिए नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस
  • एक परिवार में दो से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं होंगे, लखनऊ नगर निगम का नया नियम
  • अभी मौजूदा समय में कुत्तों के साइज के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लगता है

Lucknow Nagar Nigam News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम ये नियम बनाने जा रहा है कि एक परिवार में दो से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं होंगे। अभी तक इसको लेकर कोई मजबूत नियम नहीं बनाए गए है। नगर निगम के आंकड़ों में एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। जिसमें शहर के लगभग 4700 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनमें से लगभग 930 कुत्ते ऐसे हैं, जो हिंसक प्रवृति के हैं। अगर अनुपात को देखा जाए तो हर पांचवां कुत्ता ऐसा है, जो कभी भी हिंसक हो सकता है। 

लखनऊ में कुत्ता पालने का बिजनेस पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। कुछ लोग तो कुत्ता पालने की आड़ में ब्रीडिंग सेंटर भी चला रहे हैं। यह पूरा बिजनेस किसी भी कागज में नहीं होता है। ऐसे में सरकारी राजस्व को भी बहुत नुकसान होता है। अभी मौजूदा समय में कुत्तों के साइज के हिसाब से लाइसेंस शुल्क देना होता है। इसमें 200, 300 और 500 रुपयें का चार्ज होता है। अभी तक लखनऊ नगर निगम के खाते में लाइसेंस शुल्क से करीब 17 लाख रुपए राजस्व ते रूप में आ चुके हैं। 

महिला को काटने वाला कुत्ता होगा जब्त

लखनऊ में पिटबुल डॉग ने 80 साल की महिला की जान ले ली। यह घटना मंगलवार को कैसरबाग इलाके में हुई। इस घर में 2 पिटबुल और 1 लेब्राडोर पाला हुआ था। जिस डॉग ने हमला किया, वह बंधा नहीं था। महिला डॉगी को खाना देने गई थी। इस घटना के बाद लोग डॉग एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं। लखनऊ नगर निगम के संयुक्त निदेशक एके राव ने कहा कि महिला को काटकर मारने वाले कुत्ते को जब्त किया जाएगा। बुधवार के दिन नगर निगम की टीम महिला के घर पर गई थी, लेकिन घर पर कोई मिला नहीं। पूरा परिवार महिला का अंतिम संस्कार करने गया हुआ था। अभी तक मालिक ने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिखाया है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो मालिक से 5000 रुपये तक का जुर्माना अलग से वसूला जाएगा। 

कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी

नगर निगम की तरफ से लोगों को सलाह है कि अमेरिकन पिटबुल, राटविलर, सिबेरियन, हुसकी, डाबरमैन, पिन्सचर तथा बाक्सर ब्रीड के कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। अगर पालते हैं, तो घर में बच्चों और बुजर्गों पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि ये कुत्ते कभी भी हमलावर हो सकते हैं। लखनऊ में कुत्ते पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर कुत्ते का लाइसेंस नहीं लिया, तो 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

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