लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत के अहम फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला लिया है घर में शराब रखने को लेकर, जिसके तहत यदि आप घर में लिमिट से अधिक शराब रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि होम बार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार के आबकारी विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी और बकायदा फीस के रूप में शुल्क जमा कर लाइसेंस लेना होगा। यदि तय मात्रा से ज्यादा शराब घर पर बिना लाइसेंस के पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।
क्या हैं सरकार की नई नीति की विशेषताएं
इसके अलावा बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। एक नजर नई नीति पर-
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के वर्ष 2020-21 के 28,300 करोड़ रुपए की तुलना में साल 2021-22 में करीब 6 हजार करोड़ अधिक यानि 34,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।
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