लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। योगी सरकार ने स्थगित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से डीए-डीआर स्थगित किया था लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बाबत तत्काल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वित्त विभाग को दिया है। कोरोना संकट एवं राज्य के खजाने पर पड़े भार को देखते हुए सरकार ने 2020 में संशोधित डीए जारी करने पर रोक लगा दी।
केंद्र ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया है
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'गत 14 जुलाई को केंद्र सरकार ने डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया। केंद्र के इस फैसले का अनुपालन अब राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से तत्काल इस पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है ताकि संशोधित डीए को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।' केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में कहा था कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई इजाफा नहीं होगा।
सामान्य रूप से साल में Da में दो बार होती है वृद्धि
सरकार सामान्य रूप से साल में दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। यह इजाफा एक जनवारी और एक जुलाई को होता है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। अधिकारी ने कहा, 'कोविड-19 संकट की वजह से राज्य के राजस्व में कमी आई, इसलिए डीए अलाउंस स्थगित करने का फैसला करना पड़ा। सरकार को कोविड प्रबंधन, उसके रोक, इलाज एवं राहत कार्य के लिए फंड की जरूरत थी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2020 से डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि की होती लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसे अपना फैसला आगे के लिए टालना पड़ा।'
पेंशनकर्मियों को भी मिलेगा लाभ
बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, पेंशनर्स एवं शहरी निकाय संस्थाओं के कर्मियों को मिलेगा।
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