JSSC News: पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए अब इस तारीख से होगी आयु गणना, जेएसएससी ने जारी किया निर्देश

JSSC News: झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद हेतु अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा कर 1 अगस्त 2015 कर दी गई है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है। हालांकि विज्ञापन व प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Age calculation will be done for the appointment of Assistant Branch Officer
JSSC में नियुक्ति के लिए अब इस तारीख से होगी आयु गणना  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • 2019 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को ही मिलेगा इसका फायदा
  • जेएसएससी के द्वारा कार्मिक विभाग के निर्देश पर आयु की गणना से संबंधित सूचना
  • 2015 से अधिकतम आयु की गणना को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल हुआ था याचिका

JSSC News: झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 (JSSC CGL 2021) के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयन के लिए अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2015 से की जायेगी। यद्यपि इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को ही मिल सके, जो वर्ष 2019 में इस पद पर के लिए आवेदन कर चुके थे। जेएसएससी के द्वारा कार्मिक विभाग के निर्देश पर आयु की गणना से संबंधित सूचना जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन व प्रस्तावना की शेष शर्तें रहेंगी यथावत

सिर्फ इतना ही नहीं इस संशोधन के साथ ही आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन निबंधन और फोटो व हस्ताक्षर 25 मार्च तक अपलोड करने का मौका है। दूसरी तरफ, सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 26 से 28 मार्च तय की गई है। विज्ञापन एवं प्रस्तावना की शेष शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

 संशोधन में 1 अगस्त 2021 होगी न्यूनतम व अधिकतम आयु की गणना

ज्ञात हो कि, सन 2019 में अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई थी। इसके बाद हाल ही में नए सिरे से यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें संशोधन किया गया है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना अब 1 अगस्त 2021 से की जा रही है। इसको लेकर बकायदा सूचना भी जारी की गई है और संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है।

कोर्ट में दाखिल हुई थी याचिका

पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अधिकतम आयु की गणना 2015 से करने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने इनकी मांग को जायज ठहराते हुए इसे मानने का निर्देश दिया था। इसको देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

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