Ranchi News: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब कांट्रैक्ट पर नियुक्त होनेवाले शिक्षकों का मानदेय तय कर दिया है। यह मानदेय वैसे शिक्षकों के लिये है जो राज्य के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में जॉब करना चाहते हैं इसे लेकर शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। तय मानदेय तभी मिलेगा जब आवश्यकता अनुरूप कांट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन स्कूलों में नियुक्ति शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय के अनुसार पीआरटी से टीजीटी श्रेणी के अनुसार मानदेय मिलेगा।
4496 स्कूलों में होनेवाली है नियुक्ति
बताते चलें कि राज्य सरकार 80 स्कूलों को उत्कृष्ट व 4416 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित कर रही है। इन्हीं स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति कांट्रैक्ट पर होगी उनके लिए मानदेय तय किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्लस-2 स्कूलों के लिए 27500 रुपये, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 26250 रुपये और प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 21250 रुपये मानदेय तय किया गया है। नियुक्ति के लिए शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार की ओर से विभिन्न श्रेणी के स्कूलों के लिए जो नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है उसी के अनुरूप होगी।
55 साल की उम्रवाले भी हो सकेंगे नियुक्त
कांट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए जो नियमावली तय की गयी है उसके अनुसार उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में अब 55 वर्ष वाले भी शिक्षक बन सकेंगे। वहीं न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है कांट्रैक्ट पर नियुक्ति नियमित नियुक्ति होने तक या शैक्षणिक सत्र समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए की जायेगी।
शिक्षकों का चयन सत्र शुरू होने के तीन माह पूर्व संविदा पर शिक्षकों की जरूरत का आकलन करेंगे। इस नियुक्ति के लिए डीइओ झारखंड शिक्षा परियोजना से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीसी के अनुमोदन पर जिला स्तर पर कमेटी गठित की जायेगी। कमेटी के सदस्य सचिव डीइओ होंगे चयन साक्षात्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के बाद तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जायेगा। शिक्षकों के मानदेय के लिए राशि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दी जायेगी।