Ranchi Land Registry: अब जमीन की रजिस्ट्री कराने में लोगों के पसीने नहीं छूटेंगे। विभाग ने रजिस्ट्री के नियमों में व्यापक बदलाव किया है, जिससे यह प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। अब जमीन की रजिस्ट्री विभाग से बनी चेक लिस्ट के आधार पर की जाएगी। चेक लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले खतियान की सत्यापित कॉपी की जांच होगी।
यदि खतियान की सत्यापित कॉपी नहीं रही तो रजिस्ट्री के लिए वैकल्पिक रास्ते को अपनाया जाएगा। इस बारे में सूबे के निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने भूमि निबंधन को लेकर सभी उप आयुक्तों सह जिला निबंधकों को निर्देश जारी कर दिया है।
निबंधक महानिरीक्षक के अनुसार सभी अवर निबंधकों को कार्यालय में निबंधन के लिए चेक लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा आठ बिंदुओं पर चेक लिस्ट बनाई गई है। इसी चेक लिस्ट के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसमें जमीन की रजिस्ट्री के पूर्व दस्तावेज का मिलान चेक लिस्ट से ही किया जाएगा। उसके बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी।
बताया गया है कि खतियान की सत्यापित कॉपी नहीं रहने की स्थिति में सीओ कार्यालय से ईमेल के जरिए मिले सीओ द्वार प्रमाणित पंजी-2 या भू स्वामित्व प्रमाण-पत्र या शुद्धि पत्र होना चाहिए। यदि सीओ के स्तर से जारी प्रमाण पत्र नहीं है तो सीओ कार्यालय में दिए गए आवेदन की रसीद ही लगाई जा सकती है। भूमि से जुड़ हाल सर्वे का नक्शा या स्व प्रमाणित नक्शा, जिससे भूमि की स्थिति के बारे में पता चले, पंजी-2 का वॉल्यूम और पृष्ठ संख्या होनी चाहिए।
निबंधन महानिरीक्षक के मुताबिक भूमि की पहचान में निबंधन पदाधिकारी द्वारा टाइटल की जांच नहीं की जाएगी। सिर्फ चेक लिस्ट को मार्क कर निबंधन किया जाएगा। निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री से पहले दस्तावेज के साथ अटैच भूमि दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर लेंगे। यह भी निबंधन पदाधिकारी द्वरा देखा जाना है कि भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में हस्तांतरित नहीं हो।