Ranchi Marriage Registration: नव जोड़ों के लिए सुविधा, अब रांची नगर निगम में भी होगा विवाह का रजिस्ट्रेशन

Ranchi Marriage Registration: शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अब और आसान हो गया है। रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा अब नगर निगम, नगर निकाय एवं नगर पंचायत कार्यालय में भी विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा। रांची में इसकी शुरुआत हो गई है।

Now there will be a marriage registry in the municipal corporation too
अब नगर निगम में भी होगा शादी का निबंधन  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • झारखंड अनिवार्य विवाह अधिनियम 2017 की नियामवली के आने से यह व्यवस्था हुई है लागू
  • जन्म-मृत्यु का निबंधन करने वाले पदाधिकारी ही करेंगे शादी का निबंधन
  • प्रज्ञा केंद्र के जरिए भी विवाह का कराया जा सकता है निबंधन

Ranchi Marriage Registration: राजधानी रांची में अब कई कार्यालयों में विवाह का निबंधन कराने की सुविधा दी जा रही है। अब तक सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस में ही लोग अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा पाते थे। अब वर-वधू नगर निगम कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय और नगर पंचायत कार्यालय में भी अपने विवाह का निबंधन करा पाएंगे। यह निबंधन इन ऑफिस में जन्म और मृत्यु का निबंधन करने वाले पदाधिकारी ही करेंगे। 

दरअसल, झारखंड अनिवार्य विवाह अधिनियम 2017 की नियमावली आने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा शहरी क्षेत्र में भी नगर निगम कार्यालय, नगर निकाय, नगर पंचायत में भी विवाह का निबंधन हो सकता है। हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस को इस काम से मुक्त नहीं किया गया है। यहां अब भी शादी का निबंधन होगा। रजिस्ट्री ऑफिस के पास ही कोर्ट मैरिज का अधिकार है। नियम के मुताबिक आवेदन के मिलने के 30 दिन बाद निबंधक द्वारा कोर्ट मैरिज को मंजूरी मिल जाती है।   

रजिस्ट्री ऑफिस के सूचना पट्ट पर लगती है लड़का-लड़की की तस्वीर

नियम के अनुसार रजिस्ट्री ऑफिस के सूचना पट्ट पर लड़का-लड़की की तस्वीर लगाई जाती है, जिससे किसी को आपत्ति हो, तो वह अवर निबंधक को जानकारी दे सकता है। कोर्ट मैरिज के लिए 12 रुपए 50 पैसा शुल्क लगता है। वहीं, शादी के बाद निबंधन के लिए दो महीने तक 500 रुपए और दो महीने के बाद 750 रुपए शुल्क लगता है। इस बारे में जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी ने बताया कि झारखंड में विशेष विवाह, हिंदू, आनंद विवाह एक्ट के तहत विवाह के निबंधन होते रहे हैं। 

विवाह का निबंधन हुआ अनिवार्य

2017 में झारखंड अनिवार्य विवाह अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत झारखंड में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने विवाह का निबंधन कराना जरूरी कर दिया गया है। आम लेगों की सुविधा के लिए कुछ अन्य पदाधिकारी को विवाह का निबंधन करने का अधिकार दिया गया है। आवेदक पर निर्भर करता है कि वह कहां अपने विवाह का निबंधन कराएगा। अब विवाह का निबंधन प्रज्ञा केंद्र के जरिए भी किया जा सकता है। 

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