नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति के चुनाव प्रशासकों की समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जल्दी कराने का निदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भारत में इस साल 11 अक्टूबर से होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 को ध्यान में रखते हुए दिया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के लिये निर्वाचक मंडल में 36 राज्य संघों और 36 मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व होगा। इसमें कहा गया कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों में 36 में से 24 पुरुष और 12 महिला खिलाड़ी शामिल होंगी जिन्होंने कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और चुनाव के ‘नोटिफिकेशन’ की तारीख से दो साल पहले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से संन्यास ले लिया हो।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी किहा कि राष्ट्रीय खेल संहिता को ‘कानून’ के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिये प्रावधानों को समग्र रूप से समझना होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘भारत में फुटबॉल के विकास की आवश्यकता के लिये देश का प्रतिनिधित्व कर चुके महान खिलाड़ियों को शामिल करना काफी लाभदायक होगा।’’ न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवाला ने कहा कि चुनाव संविधान मसौदे के अनुच्छेद 26 के अनुरूप कराये जायेंगे जो कार्यकारी संस्था के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है।