अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के पड़ोसी को काटने की कीमत चुका रहा है। 49 वर्षीय भद्रेश पंड्या के रूप में पहचाने गए शख्स बीते लंबे समय से गुजरात से बाहर नहीं जा सके हैं। उनकी जमानत के बदले अदालत ने कुत्ते के मालिक की सीमा तय कर दी है। लगभग 6 साल पहले पालतू जानवर के पड़ोसी पर हमला करने के बाद आरोपी मालिक को इस जनवरी में एक साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुत्ते के मालिक ने सजा को चुनौती देते हुए जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। हालांकि शख्स को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 10,000 रुपए के बांड के बदले जमानत दे दी गई थी, लेकिन न्यायाधीश ने एक शर्त रखी कि वह गुजरात से बाहर यात्रा नहीं कर सकता। अदालत में जज की ओर से आदेश पढ़ा गया, 'व्यक्ति अदालत की अनुमति के बिना गुजरात की स्थानीय सीमाओं को नहीं छोड़ सकता।'
2014 में, पंड्या के खिलाफ इस्नापुर पुलिस ने धारा 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 337 (भारतीय जीवन को खतरे में डालने के लिए कठोर कार्रवाई) और भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत मामला दर्ज किया था। घोडासर में आशापुरी सोसाइटी के एक सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पंड्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कुत्ते ने आवासीय कॉलोनी में भी आतंक पैदा कर दिया।
पालतू कुत्ते ने पड़ोसी को गंभीर रूप से घायल किया
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पंड्या के कुत्ते द्वारा उस पर हमला करने के बाद उसे कई फ्रैक्चर हुए। कुत्ते की ओर से तीन बच्चों और अविनाश पटेल के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति पर हमला करने के बाद पंड्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोपी कुत्ते के मालिक ने मुकदमे के दौरान दोषी नहीं होने की दलील दी थी लेकिन कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसे दोषी ठहराया गया था। उस समय अदालत ने कहा कि वह इस मामले के जरिए एक उदाहरण स्थापित करना है। फैसले को अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है।