New Traffic Rules: गुरुग्राम में एक शख्स पर 23 हजार जुर्माना, ना पेपर्स थे ना हेलमेट

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Updated Sep 04, 2019 | 11:08 IST | भाषा

नए ट्रैफिक नियमों की मार लोगों पर भारी पड़ने लगी है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक शख्स पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। 

Representational Image
प्रतीकात्मक तस्वीर 

गुरुग्राम: गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने मंगलवार को एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी निवासी दिनेश मदान पर आवश्यक दस्तावेज न रखने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया। 

जिला अदालत के बाहर उसे यातायात पुलिसकर्मियों ने रोका था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, 'वह आरसी, इंश्योरेंस के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं दिखा सका। इसलिये यातायात पुलिस कर्मी ने उस पर आरसी के लिए पांच हजार, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने के लिये पांच हजार, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने के लिये 10 हजार, तीसरा पक्ष बीमा न होने के लिये दो हजार और हेलमेट या पगड़ी नहीं पहनने के लिये एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।'

मदान ने कहा, 'मैंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। यातायात पुलिसकर्मी ने मुझसे स्कूटी की चाभी सौंपने को कहा लेकिन मैने इनकार कर दिया। उसने तत्काल 23 हजार रुपये के चालान की रसीद काट दी और मेरी गाड़ी जब्त कर ली।' उन्होंने कहा कि उनके स्कूटर की कीमत महज 15 हजार रुपये है। 

उन्होंने कहा, 'मैंने घर से फोन के वाट्सएप पर पंजीकरण की प्रति मंगा ली थी लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी ने जुर्माने की पर्ची निकाल दी थी। यह रकम कम हो सकती थी अगर उसने थोड़ी देर इंतजार किया होता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जुर्माने की रकम कम की जाए। अब आगे से मैं हमेशा दस्तावेज साथ रखूंगा।'

बोकन ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि वाहन को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा, 'कई मामलों में हमनें यह पाया कि यात्री आवश्यक दस्तावेज लेकर नहीं चल रहे थे।' उन्होंने कहा कि उन्होंने मदान और अन्य उल्लंघनकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि बाद में दस्तावेज पेश करने पर उन पर लगाया गया जुर्माना उसी हिसाब से कम कर दिया जाएगा।

 

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