Pan-Aadhaar Link: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। पहले की समय सीमा इस साल 31 मार्च थी। हालांकि, इस साल 1 अप्रैल से जिन करदाताओं ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, उन्हें दंड का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर लोग 1 जुलाई या उसके बाद लिंकिंग करते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्वीट में कहा गया कि पैन आधार लिंक करना शुरू किया। 30/06/22 तक लिंक होने पर 500 का शुल्क देय है, अन्यथा देय शुल्क 1000 है। भुगतान की तारीख से 4-5 कार्य दिवसों के बाद लिंक करने का प्रयास करें।
यदि आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में दस हजार रुपए की राशि का भुगतान करेगा।
पैन-आधार को कैसे लिंक करें?
इसके लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। बाईं ओर लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें। आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा। कैप्चा भरें। 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा। IT आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी।
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