Atal Pension Yojana: केंद्र ने योजना अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव (Atal Pension Yojana new rule) किया है। 1 अक्टूबर 2022 से सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय द्वारा नया आदेश जारी किया गया है, जो अक्टूबर से लागू होगा। सरकारी योजना के नए नियम में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद इस स्कीम में शामिल होता है और आवेदन की तारीख को या उससे पहले वह आयकर दाता पाया जाता है, तो अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और उस तारीख तक संचित पेंशन की राशि सब्सक्राइबर को दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या पहले आयकर दाता रह चुका है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि आयकर दाता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार इनकम टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।
Atal Pension Yojana: पेंशन की नो टेंशन! इस सरकारी योजना में निवेश कर होगा मोटा मुनाफा
सरकारी योजना के इतने सब्सक्राइबर्स
PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के अनुसार, 4 जून को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के ग्राहकों की कुल संख्या 5.33 करोड़ थी। उसी तारीख तक, एनपीएस और एपीवाई के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 7,39,393 करोड़ रुपये था।
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित और पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित गारंटीड पेंशन योजना (Pension Scheme) है। पेंशन योजना के तहत, 18 से 40 साल की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच के माध्यम से शामिल होने के लिए पात्र है। यह योजना ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 साल की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन (Atal Pension Yojana Benefits) प्राप्त करने का अधिकार देती है।