नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सब्सक्राइबर्स को रिटायर होने पर 12 अंकों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) दिया जाता है। ईपीएस सब्सक्राइबर ईपीएफओ की पेंशनर की वेबसाइट पर अपनी पेंशन की स्थिति की जांच के लिए इस पीपीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 12 अंकों का पीपीओ हर एक पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए अद्वितीय होता है । इन 12 अंकों का इस्तेमाल पेंशनभोगियों या लाभार्थी परिवारों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है।
अगर आप अपने ईपीएस खाते के पीपीओ नंबर (Get your Pension Payment Order PPO number) की जांच करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें -
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