नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद लोगों को पैसों की कमी न हो इसके लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं में से सबसे सफल योजनाओं में से एक है नेशनल पेंशन सकीम (National Pension Scheme) इस रिटायरमेंट स्कीम (Retirement Scheme) में निवेश कर आपको हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। लेकिन जरा सोचिए अगर निवेशक की रिटायरमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उसके पैसों का क्या होगा?
सरकार नेशनल पेंशन सकीम में नॉमिनी को नियुक्त करने की सुविधा देती है। एनपीएस खाते में नॉमिनी बदलना अब काफी आसान हो गया है। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑनलाइन साइन-बेस्ड नॉमिनेशन चेंज टूल उपलब्ध कराया है। ताकि जो एनपीएस या राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक अपने नॉमिनी को ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, वे आसानी से कर सकें।
NPS calculator: जानें हर माह 50,000 रुपये की पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश
एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी को कैसे जोड़ें या बदलें? (How to add or change nominee in NPS account)
PPF अकाउंट के हैं बड़े फायदे, छोटी बचत पर मिलेगा बंपर रिटर्न, निवेश से पहले जानें अहम बातें
ऑथेंटिकेशन के बाद नॉमिनी की जानकारी एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी। यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है।