नई दिल्ली। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के ग्राहक हैं और आपके वेतन से नियमित रूप से अंशदान काटा जाता है, तो आपके नियोक्ता को आपके अकाउंट में राशि जमा करनी होती है। हालांकि, कभी- कभी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा होता है कि वेतन से काटा गया अंशदान कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा नहीं होता है। हाल ही में यह बताया गया था कि स्पाइसजेट ने साल 2020 से अपने पायलटों के काटे गए योगदान को उनके ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया था। यह किसी झटके से कम नहीं था क्योंकि दो साल के ईपीएफ योगदान की राशि एक महत्वपूर्ण राशि हो सकती है।
सरकार ने बजट 2021 में आयकर कानून में संशोधन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ईपीएफ जमा समय पर डिपॉजिट करें। संशोधित आईटी कानूनों के अनुसार, जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान को समय पर जमा करने में विफल रहते हैं, वे खर्च के रूप में टैक्स कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे, जो अन्यथा ईपीएफ योगदान के खिलाफ उपलब्ध होता है।
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कैसे चेक करें नियोक्ता ने ईपीएफ योगदान जमा किया है या नहीं?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अकाउंट होल्डर्स को ऑनलाइन अपने नियोक्ता के योगदान के साथ उनके योगदान की जांच करने की अनुमति देता है। जिन कर्मचारियों के खाते ट्रस्ट के पास हैं, उन्हें मासिक जमा की जांच के लिए पासबुक के बारे में अपने नियोक्ता से जांच करनी चाहिए।
कैसे चेक करें ईपीएफ बैलेंस ? (How to check PF balance)
आप ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से ईपीएफ पासबुक (EPF passbook) की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। पासबुक को (https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login) पर देखा जा सकता है। उमंग ऐप के जरिए एक्सेस करने के लिए इसे डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन के बाद यूएएन और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन कर पासबुक देख सकते हैं। एसएमएस के जरिए ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 'EPFOHO UAN' को टाइप करके 7738299899 पर भेज दें।
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