नए ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो अब हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी है तो आपको 194डी MVA के नियमानुसार 1000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने खराब हेलमेट ( बिना बीआईएस ) पहना है तो आपको 1000 रुपये चालान के तौर पर देना पड़ सकता है।
ऐसी स्थिति में हेलमेट पहने होने के बाद भी अगर आप नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपसे 2000 रुपए लेना नहीं। बल्कि आपको यातायात नियमों की जानकारी देकर आपको जागरूक करना है। ताकि सड़क हादसों पर कंट्रोल किया जा सके।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, ओवरलोडेड वाहन चलाने पर आपको 20000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रति टन 2000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि कई हजार के चालान काटने के मामले सामने आए हों।
सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। "चेक चालान स्टेटस" के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प सामने आएगा। यहां वाहन नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर सामने आए आवश्यक जानकारी को भरें। इसके बाद "गेट डिटेल्स" पर क्लिक करें। इस तरह चालान स्टेटस आपको दिखाई देगी।
एकबार फिर लिंक- https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी आवश्यक डिटेल्स के साथ यहां दिए गए कैप्चा को भरें। फिर "गेट डिटेल्स" पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां चालान का फूल डिटेल्स दिखाई देगा। आपको यहां वो चालान ढूंढना होगा, जिसका आपको भुगतान करना है। चालान के ठीक बगल में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें। फिर भुगतान से जुड़ी पूछी गई सारी जानकारी को सही-सही भरें। इसके बाद कन्फर्म पेमेंट करें। इस तरह आपकी ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।