ITR Filing Online 2021-22: वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 25 जुलाई 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल हो चुके हैं। आयकर रिटर्न (ITR Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने की सलाह दी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी आपके पास आईटीआर भरने के लिए अब सिर्फ पांच दिन ही बचे हैं।
IT विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा था कि 25 जुलाई 2022 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर AY2022-23 के लिए 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए हैं। आइए जानते हैं कि आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको कितना जुर्माना देना होगा।
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अंतिम तारीख से पहले नहीं फाइल किया आईटीआर तो कितना लगेगा जुर्माना?
करदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे रविवार की समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल करें क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि समय सीमा का कोई विस्तार नहीं होगा। समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करना विलंबित आईटीआर (Belated ITR) दाखिल करने के रूप में माना जाएगा। देरी से आईटीआर फाइल करने पर करदाता पर लेट फाइन लगाया जाएगा।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, यह जुर्माना 5,000 रुपये है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, विलंब शुल्क 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान रहे कि टैक्सपेयर्स को देर से आईटीआर फाइल करने से पहले लेट फीस जमा करनी होगी।
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