Railway Luggage Rules: अगर आप भी रेवले से ट्रैवल करते हैं, तो सावधान हो जाएं क्योंकि अगर आप ट्रेन में सफर करते समय अपने साथ ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दशकों से रेलवे अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के ओर उदार रहा है। लेकिन भारतीय रेलवे (Indian Railways) में हवाई यात्रा की तरह ही, यात्रियों को ज्यादा सामान ले जाने के लिए पेमेंट करनी होगी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को ट्रेनों में ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी।
रेल मंत्रालय की यात्रियों को सलाह
मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि जब आप ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हैं, तो यात्रा का आनंद आधा हो जाता है! इसलिए ज्यादा सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। ज्यादा सामान होने की स्थिति में पार्सल ऑफिस जाकर सामान बुक कराएं।
बिना किसी शुल्क के कितना सामान ले जा सकते हैं?
एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक का सामान और AC 2-Tier में 50 किलो तक सामान ले जाने की सीमा है। AC 3-tier स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है। 2-class के लिए सीमा 25 किलोग्राम तक है। सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है।
Aadhaar-pan link: नहीं किया पैन-आधार लिंक? अगले महीने से देना होगा दोगुना जुर्माना
कैसे बुक करें लगेज? (How to book luggage in Railways)
जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, उसी ट्रेन से सामान ले जाने के लिए डिपार्चर समय से कम से कम 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के लगेज कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यात्री टिकट बुक करते समय अपना सामान एडवांस में भी बुक कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि जो सामान सुरक्षित रूप से पैक नहीं किया गया होगा, उसे बुकिंग और कैरिज के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसको भेजने वाला या अधिकृत एजेंट एक नोट नहीं देता।