- एनजीटी और जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइन
- मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक ने जिलाधिकारी को भेजा है पत्र
- आगरा के अलावा बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ में भी होगा लागू
Agra Noc Guideline News: ताजनगरी में सरकारी नियमों की अनदेखी कर बड़े-छोटे होटल, बैंक्वेट हॉल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि नहीं चल सकेंगे। इसके लिए पहले संचालक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भू-जल विभाग से एनओसी लेना होगा। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आगरा समेत 10 जिलों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। एनजीटी और जल शक्ति मंत्रालय ने आगरा, बरेली, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, गोरखुपर के डीएम को पत्र लिखकर एनओसी लेने का आदेश दिया है।
यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि नए निर्देश के आधार पर लोकल लेवल पर संयुक्त कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी इकाइयों का निरीक्षण कर रही है। अब तक 30 इकाइयों का निरीक्षण कर लिया गया है। जल्द शेष इकाइयों का भी निरीक्षण पूरा करा लिया जाएगा। संयुक्त कमेटियों की बैठक नियमित रूप से हो रही है।
प्रतिष्ठानों में प्रदूषण एवं भू-जल मानों की होगी जांच
जल शक्ति मंत्रालय ने अपने पत्र में निर्देश दिया है कि क्षेत्र में संचालित हो रहे सभी होटल, बैंक्वेट हॉल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में प्रदूषण और भू-जल के मानकों की जांच करें। इस काम को जल्द पूरा कराने के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। इनमें केंद्र और राज्य भू-जल विभाग के एक-एक सदस्य होंगे। जबकि लोकल लेवल पर यूपीपीसीबी और जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी सदस्य होंगे। एनजीटी की तरफ से चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल और ज्यूडिशियल मेंबर सुधीर अग्रवाल ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
कई विभाग लिए गए साथ
संयुक्त कमेटी के साथ कई विभाग के सदस्य काम करेंगे। इनमें जल निगम, उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भू-जल विभाग और जिला प्रशासन शामिल हैं। इनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय भेजी जाएगी। फिर वहां से रजिस्ट्रेशन और एनओसी के लिए निर्देश जारी होगा।
10 केएनडी से अधिक खपत तो एनओसी अनिवार्य
बता दें छोटे या बड़े सभी होटलों, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल आदि को भू-जल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और एनओसी लेना अनिवार्य है। अगर, 10 केएलडी से अधिक खपत है तो एनओसी लेना ही होगा। इससे कम की खपत पर रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान है।