आगरा : उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 साल के एक लड़के को 'अपनी पसंद' की लड़की से शादी के एक दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसे लड़की के गैरकानूनी धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किशोरी और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर एक साथ घर से भाग जाने के बाद शादी कर ली थी। हालांकि आरोप है कि उसने निकाह की आड़ में लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपी के साथ-साथ उसकी दो बहनें, मां शामिल है। मामले में शामिल एक मौलवी की तलाश की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक पूर्व मेयर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि किशोरी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। हालांकि लड़की ने दावा किया है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है।
घरवालों को थी रिश्ते से आपत्ति
या जाता है कि किशोर नोएडा में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और लड़की भी उसी इलाके में रहती थी। दोनों एक दूसरे से मिले और जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए। जब लड़की के परिवार वालों को उनके रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई।
लड़की भी नाबालिग है। उसका कहना है कि वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को जब उसके रिलेशनशिप की जानकारी हुई तो वह उसकी शादी कराने में जुट गए। ऐसे में करीब दो महीने पहले दोनों एक साथ घर से भाग गए और अलीगढ़ चले गए।
लड़की का जबरन धर्मांतरण से इनकार
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, किशोरी का कहना है कि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद शुक्रवार को उन्होंने 'निकाह' कर लिया। उसका कहना है कि शादी से पहले उसने अपना नाम बदल लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके लिए उसे किसी ने मजबूर नहीं किया। उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया है।
बीजेपी नेता, विहिप का आरोप
बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती का हालांकि आरोप है कि उन्हें एक नाबालिग हिंदू लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम लड़के से उसकी शादी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सतर्क किया। उन्होंने दावा किया कि शिकायत के बाद लड़की को मुक्त करा लिया गया है और बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है।
इसी तरह का आरोप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी लगाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किशोरी करीब 15 दिनों तक आरोपी की मैद में रही और उसके गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस ने इस मामले में लड़के, उसकी मां और दो अन्य लोगों पर गैरकानूनी धर्मांतरण, हत्या के प्रयास और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।