- 1 अगस्त 2020 से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर नया निर्देश लागू होगा
- इससे नई गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएंगी
- एक अगस्त से कोई भी नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी
New Vehicle Insurance Policy from August 1 : अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या टू-व्हीलर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में बीमा कंपनियों को 1 अगस्त 2020 से नए वाहन मालिकों को मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी बेचने से रोकने का निर्देश दिया। नए वाहन की ऑन-रोड कीमत को कम करने के लिए IRDAI ने इस फैसले की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि 1 अगस्त से कोई भी नई गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी होगी, जिसमें अब तक कार मालिकों के लिए तीन साल और टू-व्हीलर मालिकों के लिए 5 साल ऑन डाइमेज (OD) कवर और थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस शामिल होता है। इससे ग्राहकों को कार या बाइक की कीमत चुकानी होगी।
लॉन्ग टर्म कॉम्प्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस जो गाड़ी के डैमेज को कवर करता है और थर्ड पार्टी व्यक्ति के नुकसान को कवर करता है। यह इंश्योरेंस जो कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल के लिए कवर करता उसे 1 अगस्त से खत्म कर दिया जाएगा। इस कदम से नए वाहन खरीदारों को मदद मिलेगी। उन्हें नए वाहन खरीदते समय इंश्योरेंस के लिए बड़ी रकम नहीं देनी होगी।
इंश्योरेंस रेगुलेटर के अनुसार, लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी पॉलिसियों का वितरण चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह वाहन मालिकों के लिए महंगी है। यह भी कहा गया है कि इस पॉलिसी को जबरन बेचा जाता है। इससे पॉलिसीधारक इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस से दुखी रहते हैं। यही वजह है जिससे IRDAI को इस पॉलिसी को रद्द करने के लिए प्रेरित किया।
1 अगस्त से, आपको चार-पहिया वाहनों के लिए 3 साल के लिए, और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस बीमा खरीदना होगा। थर्ड पार्टी पॉलिसी प्रीमियम सभी बीमाकर्ताओं के लिए समान हैं, और कवरेज समान है। इसलिए गलत तरीके से बेचे जाने की की संभावना कम है।
अपनी गाड़ी के लिए ऑन डैमेज इंश्योरेंस करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, आप एक 'बंडल' पॉलिसी खरीद सकते हैं जो लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी और एक साल का ऑन डैमेज कवर का कॉम्बिनेशन है।
दूसरा, आप दो अलग-अलग पॉलिसी खरीद सकते हैं। एक स्टैंड-अलोन लॉन्ग-टर्म थर्ड-पार्टी पॉलिसी है, और दूसरी स्टैंड-अलोन ऑन डैमेज पॉलिसी। आपका नो-क्लेम बोनस सालाना बढ़ेगा। आप अपने नो-क्लेम बोनस (NCB) का इस्तेमाल ऑन डैमेज पॉलिसी के नवीनीकरण के समय छूट प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
नए वाहन मालिकों को क्रमशः कारों और दोपहिया वाहनों के लिए 3 साल या 5 साल के लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को अनिवार्य रूप से खरीदना होगा। उनके पास किसी भी बीमाकर्ता से अलग एक स्टैंडअलोन सालाना ऑन डैमेज पॉलिसी खरीदने का विकल्प भी है।