- इस नंबर वाली गाड़ी को नहीं रोकेगी पुलिस!
- किसी भी राज्य में गाड़ी ले जाने पर नो प्रॉबलम
- इन कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा नंबर
BH Series NUmber Plate: भारत में BH सीरीज की नंबर प्लेट अब लोगों को मिलने लगी हैं जिसकी जानकारी सरकार ने कुछ महीने पहले ही संसद में बयान जारी करके दी है. ये नंबर प्लेट उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिनका देशभर के अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है. इस रजिस्ट्रेशन नंबर की शुरुआत किसी राज्य के लिए चिन्हित नहीं होगी, बल्कि इसकी शुरुआत में BH लिखा होगा. मसलन दिल्ली का नंबर डीएल और मध्य प्रदेश का नंबर एमपी से शुरू होता है, लेकिन यहां सारे नंबर्स BH से शुरू होंगे.
गाड़ी का नंबर बदलने की जरूरत खत्म
इस BH सीरीज नंबर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को अन्य राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय रोज ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्री ने कुछ समय पहले ये जानकारी दी थी कि BH सीरीज अब लोगों के लिए पेश कर दी गई है. पहले इसे एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था जो बहुत कारगर साबित हुआ. इसमें बिना किसी झंझट कार मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट हो सकते हैं. बता दें कि फिलहाल डिफेंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट के कर्मचारियों को BH सीरीज मिल रही है.
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निजी कंपनी के कर्मचारियों को भी मिलेगी
सरकारी कर्मचारियों के साथ सेंट्रल और स्टेट पीसीयू को BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इसके अलावा उन कंपनियों के प्राइवेट कर्मचारियों को भी ये नंबर मिलेगा जिनके दफ्तर 4 या उससे ज्यादा राज्यों में स्थित हैं. BH सीरीज नंबर के लिए आपको टैक्स भी चुकाना होगा जो 2 साल या इसके गुणात्मक यानी 4,6,8 साल के लिए भरना होगा. इस नंबर के 14 साल पूरे हो जाने पर सरकार इस टैक्स को सालाना वसूलने लगेगी और ये राशि आधी हो जाएगी.