- 24 घंटे रेस्तरां व होटल खोलने के लिए श्रम विभाग से लेना होगा लाइसेंस
- इस नए नियम से व्यवसाय में 25 फीसदी तक लाभ होने की उम्मीद
- श्रम विभाग ने संचालकों की बुलाई बैठक
Bhopal News: इस सप्ताह से राजधानी में 2 हजार से ज्यादा रेस्तरां और होटल 24 घंटे खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए श्रम विभाग से गुमास्ता का लाइसेंस लेना होगा। भोपाल के श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस आदेश का पालन कराने हेतु बैठक बुलाई है। इस बैठक के माध्यम से रेस्तरां व होटल संचालकों को नए आदेश की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही नए नियमों के तहत अब इन होटलों या रेस्तरां में काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी भी देना होगा।
नए नियम के अनुसार, एक व्यक्ति से दिन में 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं लिया जा सकेगा। यदि कोई इससे ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम भी देना पड़ेगा। इसकी निगरानी श्रम विभाग के निरीक्षकों के द्वारा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि, श्रम विभाग के नए नोटिफिकेशन के तहत अल्पाहार गृह व भोजन गृह अब रात में भी खोले जा सकेंगे।
कोरोना के चलते हुए नुकसान की भरपाई का मौका
रेस्तरां व होटल एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार, होटल व रेस्तरां मालिकों को कोरोना के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस नई व्यवस्था के लागू होने से व्यवसाय में 25 फीसदी तक इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन शहर के सभी होटल और रेस्तरां का संचालन 24 घंटे करने के लिए सभी को लेकर वर्कर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
रात में डर कर व्यापार करने की बात आती थी सामने
रात में डर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों की दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। ज्ञात हो कि, कोरोना काल में सरकार द्वारा बजट देने से इंकार करने पर शहर के 150 होटल, मैरिज गार्डन व धर्मशाला के 2.5 करोड़ का भुगतान नहीं हो सका था। ऐसे में ये व्यापारी काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अब नए नियम से पिछले वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई का मौका मिल सकेगा।
रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की अवधि में भी दुकान खोलने का मौका
नए नियम के तहत इसमें दो शर्तों को जोड़ा गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश दुकान व कारखाना स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत अब रात 9 से सुबह 7 बजे तक की अवधि में भी दुकान खोलने की छूट मिलेगी। इस संबंध में श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, होटल व रेस्तरां के संचालकों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में नए नियम से भोपाल के कलेक्टर को अवगत कराते हुए नए सिरे से 24 घंटे के लिए होटल और रेस्तरां खोले जा सकेंगे।