- केंद्र सरकार के कर्मचारियों भी अब नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ ले सकते हैं।
- यह नौकरी के शुरुआती 15 वर्षों के लिए डिफॉल्ट तौर पर उपलब्ध है।
- इसके लिए सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम 2021 है।
सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अब पुरानी पेंशन स्कीम या एनपीएस के तहत संचित पेंशन फंड से लाभ प्राप्त करने का ऑप्शन है। अगर वे नौकरी के दौरान मर जाते हैं। हालांकि, यह प्रावधान मृत सरकारी कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी अपनी प्रीफरेंस नहीं देता है, तो पिछली पेंशन सिस्टम के तहत लाभ शुरुआती 15 वर्षों के रोजगार के लिए डिफॉल्ट च्वाइस के रूप में उपलब्ध है।
एनपीएस के तहत लाभ बाद में डिफॉल्ट विकल्प होगा। इन गाइडलाइन्स के अनुपालन में, पिछली पेंशन सिस्टम का डिफॉल्ट विकल्प मार्च 2024 तक प्रभावी है, जब तक कि कोई सरकारी कर्मचारी 15 वर्ष की नौकरी पूरा नहीं कर लेता। सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम 2021 को 30 मार्च, 2021 को गजेट में प्रकाशित किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी मेमोरेंडम के अनुसार सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम 2021 के नियम 10 के अनुसार इस संबंध में कहा गया है कि इस नियम के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, सेवा में शामिल होने के समय, एनपीएस के तहत या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम 1939 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म प्रथम में एक विकल्प का प्रयोग करें। अगर नौकरी के दौरान सरकारी कर्मचारी या ग्राहक की अक्षमता या विकलांगता या मौत हो जाए।
इसके अलावा, जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और एनपीएस द्वारा कवर किए गए हैं, वे भी इन नियमों की अधिसूचना के बाद जल्द से जल्द इस तरह के विकल्प का प्रयोग करेंगे। उन्हें रिकॉर्ड के लिए फॉर्म 1 के साथ फॉर्म 2 में परिवार का डिटेल कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा और आगे केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को जमा करना होगा।
मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित स्थापना प्रभाग के माध्यम से कार्यालय प्रमुख को अपने विकल्प को रिकॉर्ड और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के लिए निर्धारित लेटेस्ट फॉर्म I और फॉर्म II में 11.06.2021 तक प्रस्तुत करें।
DGHS ने आग्रह किया है कि सभी अधिकारी 11 जून तक अपने उपयुक्त स्थापना प्रभाग के माध्यम से कार्यालय के प्रमुख को अपने विकल्प प्रस्तुत करें। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए फैसले या डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार, या अगर सरकारी कर्मचारी ने एनपीएस के माध्यम से लाभ के लिए चयन किया है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी संचित पेंशन राशि से लाभ प्राप्त होगा।
एनपीएस द्वारा कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवाकालीन निधन की स्थिति में लाभ में मृत्यु ग्रेच्युटी, लीव इंकैशमेंट, और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाओं से लाभ शामिल हैं।