- कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा अपने नाम पर पैन कार्ड नहीं रख सकता है।
- ePAN डिजिटल साइन किया हुआ पैन कार्ड है। जो कि फिजिकल पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए वैलिड प्रूफ होता है।
- अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड इश्यू हो गया है, तो उसे एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।
Pan Card Status Check By Name, Mobile Number, Aadhaar Number: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख अब करीब आ रही है। 31 जुलाई तक पात्र लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइलिंग में सबसे अहम PAN Card होता है। ऐसे में कई बार कुछ लोग पैन कार्ड को लेकर अनजाने में गलतियां भी कर देते हैं। और ऐसा करने पर पेनॉल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। इसके तहत 10 हजार रुपये तक पेनॉल्टी देनी पड़ सकती है।
ये गलती पड़ सकती है भारी
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उस पर पेनॉल्टी लग सकती है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा अपने नाम पर पैन कार्ड नहीं रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर 10 हजार रुपये की पेनॉल्टी लगाई जा सकती है।
अगर एक से ज्यादा है पैन कार्ड तो क्या करें
विभाग के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा पैन कार्ड इश्यू हो गया है, तो उसे एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए पैन कार्ड धारक को पैन कैंसिल करने का आवेदन करना होगा। इसके साथ ही जिन पैन कार्ड को निरस्त किया जाना है, उसकी डिटेल फॉर्म में आयटम नंबर 11 में भरनी चाहिए। और उसकी कॉपी भी लगानी होगी।
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क्या होता है ePAN
ePAN डिजिटल साइन किया हुआ पैन कार्ड है। जो कि फिजिकल पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए वैलिड प्रूफ होता है। ई-पैन इश्यू कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मेल आईडी का डिटेल देना जरूरी होता है। कोई भी आयकर दाता या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, उसे पैन कार्ड जरूरी इश्यू कराना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति दूसरों की ओर से आयकर रिटर्न भरने के लिए पात्र हैं, उनके पास भी पैन कार्ड होना जरूरी है।