- सरकार द्वारा शुरू की गई योजना में से एक है अटल पेंशन स्कीम।
- कमजोर आय वर्ग वालों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था।
- इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
अटल पेंशन स्कीम खासतौर पर कमजोर आयवर्ग वालों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। अपने बेहतर भविष्य के लिए 18 से 40 साल तक के भारतीय नागरिक इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। योजना के तहत 60 का होने पर आवेदनकर्ता को हर महीने 1000 से लेकर 5000 हजार रुपये के बीच पेंशन मिलती है। 2015 में शुरू हुई इस योजना में प्रीमियम के आधार पर पेंशन की रमक तय होती है। इस योजना के लिए जमा किए गए राशि आपके पेंशन की राशि को दर्शाता है।
एक्सपर्ट की माने तो कम उम्र में अटल पेंशन योजना में निवेश करने अधिक लाभ उठा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आप गारंटीड पेंशन पा सकते हैं। आवदनकर्ता को 60 वर्ष की आयु में कम से कम मासिक पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच मिलेगी। मासिक पेंशन सब्सक्राइबर को या पति को मिलेगी। आवेदनकर्ता की मृत्यु के बाद 60 साल के बाद नॉमिनी में शामिल व्यक्ति को पेंशन दिया जाएगा। अगर 60 साल के बाद आवेदनकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी या अन्य व्यक्ति इस स्कीम से बाहर या फिर राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं।
इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप ऑनलाइन और बैंक में जाकर दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर इस योजना के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद बैंक जाकर जमा कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के फॉर्म कई भाषा में उपलब्ध हैं। इस योजना में निवेशक को 60 साल तक नियमित योगदान देने की आवश्यकता है। अगर आप हर महीने 269 रुपये भरते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पांच हजार पेंशन मिल सकती है।
खास बात है कि यह अकाउंट डिएक्टविट नहीं होता है, अगर निवेशक पैसे जमा करना बंद कर दें। यह केवल तभी डिएक्टिवेट होगा जब अकाउंट बैलेंस जीरो पहुंच जाए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी आय कम है तो इस निवेश के जरिए रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। वहीं इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना में लाभ उठाने वाले लोग इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते।