नई दिल्ली: बैंकों की एक संस्था राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी यूपी ने कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रतिबंधों के कारण सर्कुलर जारी किया है और काम के घंटे कम करने और कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का निर्देश दिया है। संस्था ने कहा कि ये निर्देश 22 अप्रैल से लागू होंगे। इसलिए, अगर आपको बैंक से कुछ काम है जिसके लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच जाना जरूरी है, तो ये रूल और रेगुलेशन आपके लिए उपयोगी होंगे। आप बैंक ब्रांच जाने के लिए घर से निकलने से पहले ये नियम पढ़ लें।
राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी (SLBC) राज्य के विकास के लिए एक समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वय मशीनरी बनाने के लिए एक टॉप अंतर-संस्थागत फोरम है। वर्तमान में, यूपी में एसएलबीसी के कन्वेयर बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। सर्कुलर में, एसएलबीसी (यूपी) ने स्पष्ट किया है कि अगर स्थिति को देखते हुए केंद्र, राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोई अन्य आदेश जारी किए जाते हैं, तो उन्हें लागू किया जाएगा।
लेटेस्ट बैंकिंग नियम
- यूपी में बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। हर दिन शाम को बैंक बंद रहेंगे।
- अब ग्राहकों को बैंकों में केवल न्यूनतम सेवा मिलेगी। इनमें नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग, सरकारी लेनदेन और लेनदेन शामिल होंगे।
- एक बार में केवल 50% कर्मचारी ही बैंक में बुलाए जा सकते हैं, जबकि बाकी लोग घर से काम करेंगे। अगली गाइडलाइन आने तक इस तरह का काम रोटेशन के आधार पर करना होगा।
- सभी वैकल्पिक डिलिवरी चैनल काम करना जारी रखेंगे।
- बैंक में करेंसी चेस्ट, एटीएम, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े सभी काम सामान्य रूप से चलते रहेंगे।
- ये सभी व्यवस्थाएं 22 अप्रैल से 15 मई तक की गई हैं। सरकार के निर्देश पर इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है।
- अगर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एक नया आदेश जारी करता है, तो उसके आदेश को प्रायोरिटी पर माना जाएगा।
भारत वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2,95,041 नए मामले आने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21 लाख से अधिक हो गई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,16,130 हो गई, जबकि 2,023 और मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या 1,82,553 हो गई है।