- कोरोना वायरस के चलते देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन है
- ईपीएफ से जुडे़ काम घर से ही ऑन लाइन कर सकते हैं
- निकासी, ट्रांसफर, नॉमिनेसन चेंज, एड्रेस चेंज सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं
नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए बुधवार (25 मार्च) से 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घर पर रहें और खुद को वायरस के संक्रमण से दूर रखने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके मद्देनजर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी सदस्यों के लिए एक सलाह लेकर आया है कि Covid-19 वायरस को फैलने को रोकने के लिए EPF संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाएं। EPFO ने अपने सदस्यों, पेंशनभोगियों और नियोक्ताओं को अपने घरों के आराम से सेवानिवृत्ति निकाय द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है और कहा कि उन्हें ईपीएफओ कार्यालय जाने-आने से बचना चाहिए।
ऐसे करें ऑनलाइन सेवा का इस्तेमाल
यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि ईपीएफओ की अधिकांश सेवाएं जैसे कि निकासी, ट्रांसफर, नॉमिनेसन चेंज, एड्रेस चेंज इसकी वेबसाइट पर या मेंबर पोर्टल से ऑनलाइन किया जा सकता है। ईपीएफओ के सदस्य अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट कर सकते हैं और यहां तक कि अपने UAN को भी ऑनलाइन एक्टिव कर सकते हैं। कर्मचारी अपने UAN को अपने आधार, पैन, बैंक खाते और मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक कर सकते हैं, इस प्रकार पूरी केवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
पिछली कंपनी से एक्जिट की तारीख ऐसे करें अपडेट
ईपीएफओ सदस्य मेंबर्स पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और नॉमिनेशन्स कर सकते हैं और अपने ईपीएफ खाते में बायलेंस देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नौकरी बदलते समय ईपीएफ खाते को ट्रांस्फर करने के लिए, एग्जिट डेट को ईपीएफओ सिस्टम में अपडेट करने की आवश्यकता होती है। सदस्य ईपीएफओ कार्यालय गए बिना मेंबर्स पोर्टल के जरिए अपनी पिछली कंपनी से एक्जिट की तारीख को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस का सीधे खाते में
जो लोग अपने ईपीएफ खाते को अन एग्जप्डेट ऑर्गनाइनाजेशन से एक एस्टिबलिस्टमेंट में ट्रांस्फर करना चाहते हैं और ठीक इसके विपरीत करना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। आंशिक निकासी दावों, फाइनल निकासी और इश्योरेंस क्लेम को ऑनलाइन किया जा सकता है। ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के भुगतान सीधे सदस्य के बैंक खाते में भुगतान किए जाते हैं।
पेंशनरों के लिए ईपीएफओ ऑनलाइन सेवा
ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करता है। एक पेंशनभोगी अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को डाउनलोड कर सकता है और इसे डिजिलॉकर में संरक्षित कर सकता है। अगर पेंशनरों को अपना पीपीओ नंबर नहीं पता है, तो वे अपने बैंक खाते या यूएएन की मदद से पता लगा सकते हैं। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र) ऑनलाइन देने की अनुमति है।
ऐसे हल होगी आपकी शिकायतें
EPFO की शिकायतों के निवारण पोर्टल - https: //epfigms.gov.in/In-- के जरिए कर्मचारी, नियोक्ता और पेंशनभोगी अपनी शिकायतों को ऑनलाइन हल कर सकते हैं। EPFO सेवाएं भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी उपलब्ध हैं।