- अब एडिबल ऑयल की पैकेजिंग पर सही मात्रा लिखनी होगी।
- बिना तापमान के शुद्ध मात्रा का जिक्र जरूरी हो गया है।
- ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।
नई दिल्ली। ग्राहकों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने खाने के तेल के विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को शुद्ध मात्रा का जिक्र करने को कहा है। सरकार ने तेल की मात्रा को बिना तापमान में घोषित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उन्हें प्रोडक्ट के वजन के साथ तापमान का उल्लेख किए बिना युनिट ऑफ वॉल्यूम में नेट क्वांटिटी घोषित करने की अपनी लेबलिंग को ठीक करने की भी सलाह दी गई है। सरकार की ओर से छह महीने, यानी 15 जनवरी 2023 तक सही करने को कहा गया है।
शुद्ध मात्रा की घोषणा करना अनिवार्य
लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत उपभोक्ताओं के हित में सभी प्री-पैकेज्ड कमोडिटीज पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या मेजर की मानक इकाइयों के संदर्भ में शुद्ध मात्रा की घोषणा करना अनिवार्य है।
शुद्ध मात्रा में तापमान का उल्लेख कर रहे हैं उद्योग
नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार खाद्य तेल (Edible Oil), वनस्पति घी (Vanaspati Ghee) आदि की शुद्ध मात्रा को या तो वजन या मात्रा में घोषित करने की आवश्यकता होती है। अगर इसे वॉल्यूम में घोषित किया जाता है, तो वस्तु के बराबर का वजन घोषित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि उद्योग लगातार शुद्ध मात्रा की घोषणा करते हुए तापमान का उल्लेख कर रहे हैं।
ग्राहकों को कैसे होगा फायदा?
उल्लेखनीय है कि अलग-अलग तापमान पर खाने के तेल का वजन भी अलग होता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों को खरीद के समय पैकेज में सही मात्रा मिलती रहे, खाने के तेल के निर्माताओं, पैकर्स, आयातकों को उक्त उत्पादों को तापमान का उल्लेख किए बिना पैक करने की सलाह दी जाती है।