- ECLGS की अवधि जून तक बढ़ाई गई
- इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें होटल, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है
- ईसीएलजीएस 3 के तहत दिये जाने वाले लोन की मियाद 6 साल होगी
नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को आपातकाालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दी। साथ ही इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें होटल, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईसीएलजीएस 3.0 के तहत 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 प्रतिशत तक लोन दिया जाएगा। ईसीएलजीएस 3 के तहत दिये जाने वाले लोन की मियाद 6 साल होगी। इसमें 2 साल की मोहलत शामिल होगी।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि कुछ सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव बना हुआ हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाया है और ईसीएलजीएस 3 पेश किया है। इसमें होटल, यात्रा और पर्यटन, लेजर और स्पोर्टिंग (अवकाश और खेल-कूद) क्षेत्र को शामिल किया गया है। यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल लोन 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और उन पर किसी लोन का बकाया 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम का रहा हो।
इसके अलावा ईसीएलजीएस...ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0 की मियाद 30 जून, 2021 तक या फिर 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ाई गई है। योजना के तहत लोन अदायगी की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
योजना पहले अक्टूबर 2020 तक वैध थी और इसे बाद में नवंबर अंत तक बढ़ाया गया। बाद में योजना को आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज तहत नवंबर में बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक किया गया। इसमें आरबीआई की कामत समिति द्वारा चिन्हित 26 दबाव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया।