- ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल तौर पर दाखिल करें।
- असामयिक मृत्यु पर ईपीएफ/ईपीएस ग्राहकों के परिवारों को पेंशन और बीमा लाभ मिलता है।
- अधिकतम 7 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है।
नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों/ग्राहकों से 7 लाख रुपए का लाभ उठाने के लिए डिजिटल रूप से ईपीएफ नामांकन दाखिल करने को कहा है। EPFO ने कहा कि सदस्यों को अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ई-नामांकन दाखिल करना चाहिए। ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स का पालन करें।
इस साल की शुरुआत में, EPFO ने कर्मचारियों की डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के ग्राहकों के लिए मृत्यु बीमा लाभ बढ़ाया था। एक गजट अधिसूचना में, ईपीएफओ ने कहा कि EDLI योजना के तहत न्यूनतम मृत्यु बीमा को क्रमशः 2 लाख रुपए और 6 लाख रुपए की सीमा से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए कर दिया गया है।
EPF नामांकन डिजिटल रूप से कैसे करें?
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- सेवाओं पर क्लिक करें और 'कर्मचारियों के लिए' पर जाएं।
- सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें।
- अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- 'मैनेज टैब' के तहत, ई-नॉमिनेशन चुनें।
- पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए 'हां' चुनें।
- 'पारिवारिक विवरण जोड़ें' पर क्लिक करें (नोट: आप एक से अधिक नामांकित व्यक्ति भी जोड़ सकते हैं)।
- शेयर की कुल राशि दर्शाने के लिए 'नामांकन विवरण' चुनें और 'ईपीएफ नामांकन सहेजें' पर क्लिक करें।
- ओटीपी जनरेट करें।
- आपके आधार कार्ड से जुड़े आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
- प्रक्रिया अब पूरी हो गई है।
- एक बार ई-नामांकन पूरा हो जाने के बाद, आपको ले जाने के लिए किसी और भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
गौर हो कि सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में ईपीएफ/ईपीएस ग्राहकों के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ मिलता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के तहत शामिल संगठित/अर्ध-संगठित सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए जिम्मेदार है।