- टैक्स से जुड़ी समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है
- फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा बढ़ाई गई
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है
नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए अब तक विभिन्न इनकम टैक्स संबंधी समय सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। लोगों के लिए टैक्स से जुड़ी समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च से 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है और टैक्स के डिलेड पैमेंट के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। हाल ही में ईटी की रिपोर्ट में उद्धृत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अनुसार, नियोक्ताओं के लिए टैक्स डिडक्टेड सोर्स (टीडीएस) सर्टिफिकेट पर कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म 16 की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
31 जुलाई तक ITR भरना करना मुश्किल
ध्यान दें कि फॉर्म 16 की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के साथ, कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई तक अपना कर रिटर्न दाखिल करना मुश्किल होगा, अधिकांश लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की सामान्य समयसीमा है। नतीजतन, यह संभावना है कि 31 जुलाई की आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। गौर हो कि पूर्व के वर्षों में भी जब भी फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा बढ़ाई गई तब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।
15 जून तक जारी होना चाहिए फॉर्म 16
मौजूदा इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार, एक नियोक्ता के लिए टीडीएस रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मई है और फॉर्म 16 को 15 जून तक जारी किया जाना चाहिए। इसलिए, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए समय सीमा के विस्तार से पहले नियोक्ताओं के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करना की समय सीमा 31 मई, 2020 था। फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 15 जून, 2020 थी।
पिछले साल भी ITR फाइलिंग की बढ़ी थी समय सीमा
ध्यान दें कि पिछले साल भी, सरकार ने टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी थी और फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा 10 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। इन एक्सटेंशनों की वजह से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दी गई थी।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाई जाएगी?
फाइनेंशियल डेली रिपोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा, डीजीएम, टैक्समैन डॉट कॉम के हवाले से कहा कि इससे पहले, सरकार ने हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाया है अगर फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जारी करने की नियत तारीख बढ़ाई गई है। पिछले रुझान को देखते हुए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख निश्चित रूप से उन करदाताओं के लिए बढ़ा दी जाएगी जो 31-07-2020 तक रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी होंगे।