- सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन में बड़ी राहत दी।
- अब 'जोखिम वाले देश' की श्रेणी खत्म हो गई है।
- सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन में भी छूट दे दी गई है।
Government revises rules for International arrivals: देश में कोविड-19 के मामलों (Covid Cases In India) में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। नए दिशानिर्देश 14 फरवरी 2022 से लागू होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने 14 फरवरी से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।
ये हैं नई गाइडलाइंस (Covid-19 guidelines for International Travellers)
अब 'जोखिम वाले देश' की श्रेणी खत्म कर दी गई है। यानी देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के चलते अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों के बीच कोई फर्क नहीं होगा। इसके अलावा यात्रियों को सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी छूट दे दी गई है। केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों की सेल्फ-मॉनिट्रिंग अनिवार्य कर दी है। उन्हें 8वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR test) करना होगा और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा।
इतना ही नहीं, सोमवार से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पास यात्रा से 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (RT-PCR report) को अपलोड करने के अलावा, कोविड -19 टीकाकरण (Covid-19 vaccination) के पूर्ण प्राइमरी टीकाकरण को पूरा करने का सर्टिफिकेट अपलोड करने का विकल्प होगा।
सभी देशों के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से 2 फीसदी को रैंडम सैंपलिंग से गुजरना होगा। यात्रियों को सैंपल देकर एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत होगी। हालांकि, अगर ऐसे यात्रियों का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनके सैंपल को आगे INSACOG लैब नेटवर्क में जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और उन्हें निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट किया जाएगा।