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संभाल कर रखें प्रत्येक बिल, लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए तक जीतने का देगा मौका!

Updated Mar 02, 2020 | 12:59 IST

Lucky draw on GST bill : आप अगर बाजार से कोई समान खरीदते हैं तो उसके बिल संभाल कर रखें, यह बिल आपको लकी ड्रॉ के जरिए 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका दे सकता है।

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तस्वीर साभार:&nbspGetty Images
Lucky draw on GST bill

नई दिल्ली: सरकार 1 अप्रैल से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत लॉटरी ऑफर शुरू करने की योजना बना रही है। सभी बिजनेस कस्टमर (B2C) के लेनदेन के बिलों पर हर महीने लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा। कस्टमर को हर खरीद पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा लॉटरी योजना की परिकल्पना की गई है। जिससे सरकार को जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

लकी ड्रॉ में बम्पर इनाम
एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत, राजस्व विभाग मासिक लकी ड्रॉ आयोजित करेगा, जिसमें एक बम्पर पुरस्कार होगा, जबकि दूसरा और तीसरा पुरस्कार राज्यवार होगा।

10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच होगी इनाम की राशि!
अधिकारी ने कहा कि लॉटरी स्कीम 1 अप्रैल को शुरू करने की योजना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के एक सदस्य ने पिछले महीने कहा था कि लॉटरी ऑफर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच होगी।

इनाम के लिए ऐसे करें अप्लाई
अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के जरिये किसी भी B2C बिल को स्कैन और अपलोड करना होगा, जिसे जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो जीएसटी की टैक्नोलॉजी बैकबॉन को संभालता है।

लकी ड्रॉ के योग्य होने की कोई सीमा नहीं
मोबाइल ऐप इस महीने के अंत तक एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि इनवॉइस वैल्यू पर लकी ड्रॉ के योग्य होने की कोई सीमा नहीं होगी।

यहां से आएगा लॉटरी का पैसा
योजना के अनुसार लॉटरी स्कीम का पैसा उपभोक्ता कल्याण निधि से आएगा, जहां मुनाफाखोरी-रोधी मामलों की कार्यवाही हस्तांतरित की जाती है।

जीएसटी 1 जुलाई, 2017 हुआ लागू
जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो गया। जिसमें उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स जैसे एक दर्जन से अधिक इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल किया गया है। हालांकि, नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत उम्मीदों के अनुसार राजस्व नहीं आ पाया है। मुख्य वजह चोरी बताई जा रही है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला
अधिकारियों को उम्मीद है कि खरीदारी करते समय बिल या चालान मांगने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉटरी योजना सफल होगी। जीएसटी काउंसिल 14 मार्च को अपनी अगली बैठक में लॉटरी योजना को लागू कर सकती है।

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