- बाइडेन प्रशासन ने इमीग्रेशन नियमों में थोड़ी ढील दी है।
- H-1B Visa गैर-आव्रजन वीजा है।
- H-4 Visa एच-1बी वीजा धारकों के निकटतम परिजनों को जारी किया जाता है।
H-1B Visa Rules: बाइडन प्रशासन (Biden Administration) एच-1बी वीजा धारकों (H-1B visa holders) के जीवनसाथियों को 'ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट' (Automatic work authorisation permits) देने पर सहमत हो गया है। इससे हजारों भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को फायदा होगा। मालूम हो कि H-1B Visa धारकों में बड़ी संख्या भारतीय आईटी पेशेवरों की है। एच-1बी वीजा गैर-आव्रजन वीजा है। यह अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने की इजाजत देता है। इसके जरिए तकनीकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से कई लोगों को नौकरी पर रखती हैं।
एच-1बी वीजा धारकों के निकटतम परिजनों को जारी होता है H-4 Visa
H-4 Visa, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं (US Citizenship and Immigration Services) द्वारा एच-1बी वीजा धारकों के निकटतम परिजनों (जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे) को जारी किया जाता है। यह उन्हें जारी किया जाता है जो अमेरिका में रोजगार आधारित वैधानिक स्थायी निवासी दर्जे की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर चुके हैं।
आव्रजकों के जीवनसाथियों की ओर से कुछ महीने पहले 'अमेरिकन इमीग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन' (AILA) ने मुकदमा दायर किया था। इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (Department of Homeland Security) द्वारा वर्क परमिट देने का समझौता किया गया।
इनको वर्क ऑथराइजेशन के लिए नहीं करना होगा आवेदन
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के खिलाफ 15 प्लेनटिफ (जिनमें से अधिकांश भारतीय पति-पत्नी हैं) द्वारा दायर एक क्लास-एक्शन सूट के अनुसार, बुधवार को एक समझौता जारी किया गया था। समझौते के अनुसार, L-2 वीजा धारक ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन 'इन्सिडेंट टू स्टेटस' का आनंद लेंगे। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर पर अमेरिका में नियुक्त हैं, उनके जीवनसाथी को अब अमेरिका में काम करने से पहले कार्य प्राधिकरण यानी वर्क ऑथराइजेशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा।
इससे रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) के साथ एच-1बी वीजा धारकों के लगभग एक लाख भारतीय जीवनसाथियों को अधिकतम छह महीने के लिए स्वचालित कार्य विस्तार मिलेगा। आने वाले हफ्तों में यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेंट सर्विसेज (USCIS) की ओर से इसकी विस्तृत गाइडेंस आ सकती हैं।