- आईटीआर भरने करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है
- अपने नियोक्ता के माध्यम से एचआरए छूट का दावा नहीं किया है?
- आईटीआर दाखिल करते समय भी दावा कर सकते हैं
नई दिल्ली: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) किसी वेतनभोगी व्यक्ति की सैलरी स्ट्रक्चर का सबसे आम और प्रमुख घटक है। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं और अपने माता-पिता समेत मकान मालिक को किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो आप किराए के भुगतान के लिए छूट का दावा कर सकते हैं। आमतौर पर, वेतनभोगी व्यक्ति अपने नियोक्ता (जहां आप काम करते हैं) के माध्यम से उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मकान किराया रसीदें (उनके किराए के भुगतान के सपोर्ट में) जमा करके इस छूट का दावा करते हैं।
अगर आपने अपने नियोक्ता के माध्यम से इस छूट का दावा नहीं किया है, तो आप वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय भी ऐसा कर सकते हैं। वित्त वर्ष 20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए आपके पास अपने आईटीआर भरने का समय है।
यहां जानिए वेतनभोगी व्यक्ति ITR में HRA का क्लेम कैसे कर सकते हैं:-
सबसे पहले, आपको मैन्युअल रूप से छूट की HRA राशि कलकुलेट करनी होगी। यहां गौर करने योग्य बात यह है कि आप HRA कटौती का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब आप घर के किराए में खर्च करते हैं। वेतनभोगी व्यक्ति जो किराए के घर में नहीं रहते हैं, उनके लिए HRA भत्ता पूरी तरह से टैक्स योग्य होगा।
HRA छूट, जो वेतनभोगी व्यक्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है जो कम से कम होता है। वह निम्नलिखित है।
- मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए (मूल वेतन + डीए) का 50 प्रतिशत, गैर-महानगरों में रहने वालों के लिए (मूल वेतन + डीए) का 40 प्रतिशत होता है।
- वास्तविक चुकाए गए किराए माइनस (मूल वेतन + डीए) का 10% होता है
HRA छूट कलकुलेशन के बाद, टैक्सपेयर ITR दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं
ITR फॉर्म में, टैक्सपेयर्स को वेतन का ब्रेक-अप के बारे में बताने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है सभी भत्तों सहित मूल वेतन। फिर आपको उन भत्तों को दर्ज करना होगा जो छूट नहीं हैं। HRA के लिए आपको HRA के गैर-छूट वाले हिस्से और अन्य भत्तों में प्रवेश करना होगा जो टैक्स-फ्री नहीं हैं। यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि टैक्सपेयर्स को HRA की राशि की घोषणा करनी होगी जो वे छूट के रूप में दावा कर रहे हैं।