- मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन ड्राइव करना गैरकानून है
- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का फायदा ये है कि आपको इस प्रक्रिया के लिए महज कुछ सेकेंड ही लगते हैं
- इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा
बाइक व कार ड्राइव करना आज के डेट में हर किसी की चाहत व शौक होती है। बिना किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के वे स्वतंत्र रुप से कार या बाइक ड्राइव करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि पिछले एक दशक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खासा सुधार हुआ है बावजूद इसके खुद से ड्राइविंग करने का लोगों का शौक अपनी ही जगह पर है। खुद से ड्राइविंग शुरू करने के पहले किसी भी शख्स को कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले तो उसे ड्राइविंग की क्लास लेनी पड़ती है इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है जो बेहद जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भारत की सड़कों पर कार या बाइक ड्राइव करना अपराध माना जाता है।
आज हम इस लेख में इसी के बारे में बात करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी को भी पब्लिक प्लेस या सड़क पर कार या बाइक या किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का फायदा ये है कि आपको इस प्रक्रिया के लिए महज कुछ सेकेंड ही लगते हैं और आपको धूप में लंबी लाइन लगाकर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाना नहीं चाहते हैं तो आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं-
- इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा।
- बायीं तरफ आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन नजर आएगा वहां पर क्लिक करें
- अप्लाई ऑनलाइन को सेलेक्ट करें इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस को सेलेक्ट करें
- ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले निर्देशों को पढ़ लें। इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक कर दें
- कंटीन्यू करने के बाद आपको लाइसेंस टाइप सेलेक्ट करने को कहा जाएगा- जैसे लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस (DL), फॉरेन DL, डिफेंस DL इत्यादि।
- इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा जाएगा इसके बाद ओके कर दें।
- इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, उम्र और पता लिखने को कहा जाएगा।
- पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे अड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और आईडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने को कहा जाएगा।
- इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने को कहा जाएगा।
- सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको DL अप्वाइंटमेंट के लिए समय पूछा जाएगा। इसके लिए आपको उचित डेट व टाइम चुननी होगी जिसमें आप फ्री होकर आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट दे सकते हैं।
- पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली आरटीओ ऑफिस भेज दिया जाएगा।
- अप्वाइंटमेंट डेट के दिन ध्यान रखें कि आप समय से कुछ पहले ही वहां पर पहुंच जाएं
ध्यान रखने योग्य बातें
- अगर आप 16 वर्ष या उसे ज्यादा की उम्र के हैं तब ही आप टू व्हीलर की लाइसेंस बनवा सकते हैं। वहीं 4 व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आयु सीमा 18 वर्ष है।
- लर्नर्स को अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसे लाइसेंस जारी किए जाने के कम से कम 30 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी।
- लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने की होती है।
- अगर आप लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा।
- आपको एप्लीकेशन में उल्लेख करना जरूरी होगा कि आप कॉमर्शियल यूज के लिए या ट्रांसपोर्ट यूज के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं।