- रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटिजनों के लिए सरकार की ओर से लाई गई थी राष्ट्रीय पेंशन योजना
- योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
- चंद विवरण भरकर हो सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली: लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय पेंशन योजना लाई गई थी। यह ग्राहकों को टैक्स बचाने का लाभ भी प्रदान करता है। NPS के अंतर्गत दो प्रकार के खाते होते हैं। एनपीएस टियर- I खाता लॉक-इन-पीरियड के साथ आता है और यह एक प्राथमिक अकाउंट है। टियर- II बिना लॉक-इन अवधि के साथ आता है और वैकल्पिक है।
यदि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नेट बैंकिंग सुविधा के साथ एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक खाते की जरूरत होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड विवरण की भी जरूरत होगी। यहां बताया गया है कि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?
एनपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- NPS वेबसाइट पर लॉगइन करें
एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर लॉग इन करें और पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। अब, आपको 'व्यक्तिगत' विकल्प चुनना होगा। - आपके आधार या पैन डिटेल दर्ज करने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
- खाता प्रकार का चयन करें
अपनी पसंद के अनुसार आप जिस प्रकार का खाता खोलना चाहते हैं, उसे चुनें। - OTP डालें
यदि आपने आधार विकल्प चुना है, तो प्रमाणीकरण के लिए अगला कदम OTP दर्ज करना है। - सत्यापित करें
यदि आपने पैन को चुना है, तो आपसे अपने बैंक विवरणों को सत्यापित करने के लिए 15 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। - व्यक्तिगत विवरण भरें
अपने व्यक्तिगत विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। - आधार विवरण
यदि आपने आधार को चुना है, तो आपका अधिकांश विवरण पहले से भरा होगा। - नामांकित व्यक्ति
किसी भी आठ पेंशन फंडों में से चुनें, आपको निवेश मोड भी चुनना होगा, और अपने नॉमिनी को असाइन करना होगा। - फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें
अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें और भुगतान करें। इसके बाद, आपको स्थाई रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) आवंटित की जाएगी। - इसे CRA कार्यालय में भेजें
अंतिम चरण यह है कि फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालें, हस्ताक्षर करें और एक तस्वीर चिपकाएं और इसे 90 दिनों के भीतर सीआरए कार्यालय में भेजें।