- EPFO में पंजीकृत होने पर कर्मचारी को 12 अंकों का नंबर उपलब्ध कराया जाता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN Number) कहा जाता है।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 है।
- ऐसा नहीं करने पर नियोक्ता की ओर से पीएफ में मिलने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है।
Aadhar Card-EPF/UAN Link Last date: ईपीएफओ खाताधारकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। अगर आपने इसी महीने तक ऐसा नहीं किया, तो आपको पीएफ खाते (PF Aaccount) से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं।
यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा?
दरअसल अगले महीने यानी 1 दिसंबर से कंपनियों को सिर्फ उन्हीं कर्मियों के इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (electronic challan-cum-returns, ECR) फाइल करने को कहा गया है जिनका यूएएन और आधार की लिंकिंग वेरिफाई हो चुकी है। यानी अगर किसी कर्मचारी का यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है, तो अगले महीने से ईसीआर फाइल नहीं होगा। ऐसे में नियोक्ता की ओर से पीएफ में मिलने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द क अपने यूएएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर लें।
कैसे चेक करें आपका UAN-Aadhaar लिंक है या नहीं? (How to check if your UAN is linked to Aadhaar)
- सबसे पहले (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पोर्टल पर जाएं।
- अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- 'Manage' टैब में 'KYC' विकल्प चुनें।
- स्क्रीन पर वेरिफाइड डॉक्युमेंट्स टैब के तहत चेक करें। अगर आपका आधार नंबर दिख रहा है और अप्रूव्ड है तो इसका मतलब है कि आपका UAN आधार से लिंक है।
- लेकिन अगर सत्यापित दस्तावेजों के टैब में आधार संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक करना होगा।
अपने UAN को आधार से कैसे लिंक करें? (How to link UAN with Aadhaar)
यूएएन को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं- ऑनलाइन सदस्य सेवा पोर्टल के जरिए, उमंग ऐप (Umang App) के जरिए, ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके और ईपीएफओ के e-KYC पोर्टल पर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल का उपयोग करके।
- ऑनलाइन यूएएन को आधार से जोड़ने (linking UAN with Aadhaar online) के लिए पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) पर लॉग इन करें।
- 'Manage' टैब के तहत 'KYC' विकल्प चुनें।
- केवाईसी दस्तावेज जोड़ने के लिए 'Aadhaar' विकल्प चुनें।
- अब स्क्रीन पर आधार के अनुसार आपका नाम दिखेगा। यहां आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा। यदि आप अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल आईडी नंबर भी दर्ज कर सकते हैं।
- अब 'Save' बटन पर क्लिक करें।
- इसे सेव करने के बाद इसे 'पेंडिंग केवाईसी' के तहत दिखाया जाएगा।
- आपके नियोक्ता को अनुमोदन की आवश्यकता होगी ताकि आपका यूएएन आधार से जुड़ा हो। आपके नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होने के बाद, लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।
EPFO ने नियुक्त किया शिकायत निवारण अधिकारी
इंप्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने एक शिकायत निवारण अधिकारी (grievance redressal officer) भी नियुक्त किया है, जो नियोक्ताओं को आधार नंबर से लिंकिंग या नॉन-लिंकिंग के कारण ईसीआर दाखिल करने में किसी भी तकनीकी समस्या को कम करने में मदद करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी से ecr.help@epfindia.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।